कुम्हेर। साल पहले अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए अपने मासूम बच्चे पर खाट के पाटी से प्रहार कर मौत के घाट उतार देने वाले पिता को आज जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश सलीम बदर ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित कर सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किए हैं।
न्यायाधीश ने आरोपी साहब सिंह पर दस हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।
अपर लोक अभियोजक भगत सिंह सूरता ने बताया कि गत वर्ष 25 नवंबर को कुम्हेर क्षेत्र के पिचूमर गांव में साहब सिंह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए घर में झगड़ा किया था।
झगड़े के दौरान आरोपी साहब सिंह ने अपने 7 साल के बेटे पर खाट की पाटी से प्रहार कर उसे मौत के घाट उतार दिया।
घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
कुम्हेर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश कर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।
एक साल तक चले हत्या के बहुचर्चित इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किये गए।
न्यायधीश ने दोनों पक्षों दलीलें सुनने के बाद आरोपी साहब सिंह को हत्या का दोषी माना और उसे उम्र कैद की सजा सुनकर सेवर जेल भेजने के आदेश जारी किये।
No comments:
Post a Comment