ऐंचेरा सरपंच और हंतरा उप सरपंच निलम्बित
नदबई पंचायत समिति की ऐंचेरा ग्राम पंचायत के सरपंच रामावतार सिंह एवं हंतरा ग्राम पंचायत के उप सरपंच बृजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है।
निलम्बन काल में वे ग्राम पंचायत की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे, इन पदों से सम्बंधित कोई कार्य नहीं करेंगे। सरपंच के विरू¬द्ध विद्युत चोरी तथा उप सरपंच के विरूद्ध आपराधिक मामले में कोर्ट ने आरोप विरचित कर दिये हैं। इन दोनों प्रकरणों को सम्भागीय आयुक्त ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निलम्बन की राय के साथ भिजवाया था। जाॅंच में इन्हें निलम्बित करने का अनुमोदन किया गया। इस पर सम्भागीय आयुक्त चन्द्रशेखर मूथा ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 38(4) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये इन दोनों को निलम्बित किया है।
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