बयाना -एडीजे नगेन्द्रकुमार ने दहेज उत्पीडन के एक मामले की सुनवाई के बाद दोषी पाए जाने पर एक सरकारी चिकित्सक को दो वर्ष के कारावास व 50 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
एक युवती जो आईएएस अधिकारी भी थी ने 2 वर्ष पूर्व अपने पति डाॅ.पुनीत सिंघल पुत्र सतीशचंद निवासी बयाना के विरूद्ध महिला थाना भरतपुर में दहेज उत्पीडन का मामला दर्ज कराया ।जिसमे पति पर दहेज में 10 लाख रूपए नगद व एक कार और मांगने का आरोप लगाया । दहेज के समान को हडप लेने व मांग पूरी ना होने पर प्रताडित करने और उसे घर से बाहर निकाल देने का मामला दर्ज कराया था।अनुसंधान के पश्चात् पुलिस की ओर से इस मामले में आरोपी सरकारी चिकित्सक के विरूद्ध न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 498 ए के तहत 2 साल की कैद व 25 हजार के अर्थदंड एवं धारा 406 के तहत 2 साल की कैद व 25 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया ।
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